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अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी की पेंशन पर लगी रोक हटी, अदालत का आदेश

अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उनके पेंशन खाते पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। पुलिस ने जांच के दौरान खाते में कोई भी संदिग्ध राशि न मिलने के बाद यह कदम उठाया है। अब आरोपी अपनी पेंशन का लाभ फिर से उठा सकेंगे।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अमर उजाला नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस द्वारा उनके पेंशन खाते पर लगाई गई रोक को अदालत ने हटाने का आदेश पारित किया है। यह निर्णय तब आया है जब जांच में खाते से कोई भी संदिग्ध लेनदेन नहीं मिला।

मामले की शुरुआत तब हुई थी जब राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप सुभाष श्रीवास्तव पर लगा था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एहतियात के तौर पर उनके पेंशन खाते को फ्रीज कर दिया था। इस कार्रवाई के कारण आरोपी को अपनी पेंशन प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

अदालत में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पेंशन खाते में कोई भी ऐसी राशि नहीं आई है जो चोरी से संबंधित हो। पुलिस की जांच में खाते के भीतर कोई भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध धन का प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने खाते को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया।

इस आदेश के बाद सुभाष श्रीवास्तव को अब अपनी पेंशन राशि फिर से मिलने लगेगी। लंबे समय से खाते पर लगी रोक के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे अब उन्हें राहत मिली है। कानूनी प्रक्रिया के तहत खाते को बहाल करने की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है।

यह घटना अयोध्या में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जांच के दौरान किसी के भी वित्तीय स्रोतों को बिना ठोस सबूत के रोकना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत के इस फैसले ने न्याय प्रणाली में विश्वास को और मजबूत किया है।

मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी भी जारी है, लेकिन पेंशन खाते पर लगी रोक हटने से आरोपी को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही पूरी करने की दिशा में काम कर रहा है।

स्रोत

मूल संदर्भ

01अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्यामूल रिपोर्ट देखें ↗