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अलीगंज अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की जांच रिपोर्ट दाखिल, 51 अवैध इमारतों का ब्योरा भी सौंपा गया

लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी। इसके साथ ही एक अन्य विशेष टीम ने शहर में मौजूद 51 अवैध निर्माणों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी शीर्ष अदालत के समक्ष पेश की है।

लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। अमर उजाला नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में की गई। सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी जांच से जुड़ी रिपोर्ट बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी।

अग्निकांड की जांच के अलावा, एक अन्य विशेष टीम ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। इस टीम ने लखनऊ में स्थित 51 अवैध इमारतों के संबंध में विस्तृत जानकारी अदालत को दी है। इन अवैध निर्माणों को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थीं, जिस पर अब आधिकारिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई के दौरान दोनों रिपोर्टों को रिकॉर्ड पर लिया गया है। हालांकि, बंद लिफाफे में सौंपी गई एसआईटी रिपोर्ट के मुख्य अंशों का खुलासा अभी नहीं किया गया है। यह मामला शहर में सुरक्षा मानकों और अवैध निर्माणों के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है।

अग्निकांड के बाद से ही स्थानीय स्तर पर जांच की मांग उठ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। अदालत ने इन रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

शहर में अवैध निर्माणों की बढ़ती संख्या पर भी इस रिपोर्ट के जरिए सवाल खड़े किए गए हैं। 51 इमारतों की सूची सौंपे जाने से संबंधित विभागों में हड़कंप मचने की संभावना है। प्रशासन को अब इन अवैध ढांचों के खिलाफ ठोस कदम उठाने पड़ सकते हैं।

अमर उजाला के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया लखनऊ में सुरक्षा और निर्माण नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। भविष्य में इन रिपोर्टों के आधार पर अदालत कोई बड़ा निर्देश जारी कर सकती है।

फिलहाल, अलीगंज अग्निकांड और अवैध निर्माणों से जुड़ी ये रिपोर्टें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी हैं। संबंधित पक्षों को अब अदालत के अगले आदेश का इंतजार है।

स्रोत

मूल संदर्भ

01अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊमूल रिपोर्ट देखें ↗