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चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त राहत, जमा करने होंगे पांच करोड़

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक कानूनी मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें सरेंडर करने से छूट प्रदान की है, लेकिन इसके बदले में पांच करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अभिनेता द्वारा शीर्ष अदालत में दायर की गई याचिका के बाद आया है। मामले की अगली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अब इस शर्त के पालन पर निर्भर करेगी।

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से संबंधित एक पुराने कानूनी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय से राहत प्राप्त हुई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत ने उन्हें फिलहाल आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी है।

हालांकि, यह राहत पूरी तरह से शर्तों के अधीन है। न्यायालय ने अभिनेता को पांच करोड़ रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया है। यदि वे समय सीमा के भीतर इस निर्देश का पालन करते हैं, तो उन्हें सरेंडर से राहत जारी रहेगी।

चेक बाउंस के मामले अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। राजपाल यादव के मामले में भी अदालत ने सुनवाई के दौरान अपना रुख स्पष्ट किया है। कानूनी जानकारों के अनुसार, इस तरह की शर्तें अक्सर विवादों के निपटारे के लिए लगाई जाती हैं।

अभिनेता के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस मामले में अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा था। शीर्ष अदालत ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि अभिनेता निर्धारित समय सीमा में राशि जमा कर पाते हैं या नहीं।

अदालत के इस निर्देश का पालन करना अभिनेता के लिए अनिवार्य है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है।

यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। राजपाल यादव ने अपनी याचिका में राहत की मांग की थी, जिसे अदालत ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह शर्त रखी है।

आने वाले दिनों में इस मामले पर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। फिलहाल अभिनेता को अदालत के आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है।

स्रोत

मूल संदर्भ

01एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजालामूल रिपोर्ट देखें ↗