दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, उठाए गंभीर सवाल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने अब तक हुई जांच की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में बरती गई खामियों पर चिंता जताई है।
VIMARSHNAARAD TVसुशांत सिंह राजपूत की पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने इस मामले की अब तक की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और प्रक्रिया में कई खामियों की ओर इशारा किया है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों से कई कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट का मानना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में जो कमियां रह गई हैं, उन्हें दूर करना आवश्यक है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अब तक हुई पुलिस कार्रवाई और जांच के तरीकों पर असंतोष व्यक्त किया है।
दिशा सालियान की मौत के बाद से ही यह मामला लगातार चर्चा में रहा है। अब सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो सकेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बीबीसी हिंदी के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच की दिशा और अब तक जुटाए गए सबूतों पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सीबीआई इस मामले को पूरी गंभीरता से ले और सभी कोणों से जांच करे।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस मामले को लेकर लंबे समय से सार्वजनिक और कानूनी हलकों में बहस चल रही थी। कोर्ट का यह कदम मामले में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
अदालत ने जांच एजेंसी से यह भी अपेक्षा की है कि वे उन सभी बिंदुओं की जांच करें जो अब तक अनसुलझे रहे हैं। सीबीआई की भूमिका अब इस मामले में निर्णायक होगी, क्योंकि कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।
फिलहाल, सीबीआई की ओर से इस मामले में आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है। कोर्ट के इस फैसले ने दिशा सालियान के परिवार और न्याय की मांग कर रहे लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है।