नीट यूजी 2026: हाईकोर्ट के आदेश पर पहले चरण की काउंसलिंग रद्द, फिर से शुरू हुई प्रक्रिया
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, नीट यूजी 2026 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, अधिकारियों ने संशोधित समय सारिणी जारी की है और च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। छात्रों को अब नई समय सीमा के अनुसार अपनी काउंसलिंग पूरी करनी होगी।
VIMARSHNAARAD TVनीट यूजी 2026 के माध्यम से मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की गई पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है।
यह निर्णय हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया है। अदालत के निर्देश का पालन करते हुए, संबंधित अधिकारियों ने काउंसलिंग के लिए एक संशोधित समय सारिणी जारी की है। इस बदलाव के कारण अब पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से संचालित किया जा रहा है।
संशोधित कार्यक्रम के तहत, छात्रों के लिए च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। जो छात्र पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल हुए थे, उन्हें अब नई समय सारिणी के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करनी होंगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है ताकि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई समय सारिणी को ध्यान से देखें।
काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए इस बदलाव से छात्रों को अपनी च्वाइस फिलिंग को फिर से अपडेट करने का अवसर मिला है। यह प्रक्रिया मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सीटों के आवंटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रशासन ने छात्रों से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। काउंसलिंग से संबंधित सभी अपडेट्स समय-समय पर वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उन्हें आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।