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भारत ने सिंधु जल संधि पर 'सीओए' के फैसले को किया खारिज, कहा- निर्णय लेने का अधिकार नहीं

भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) के हालिया फैसले को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता है। सरकार का मानना है कि इस मामले में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था, जिसके चलते भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को खारिज कर दिया है।

सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बनी है। हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) द्वारा दिए गए फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने इस फैसले को खारिज करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

भारत का स्पष्ट मानना है कि इस मामले में सीओए के पास निर्णय लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। सरकार ने कहा है कि यह फैसला स्वीकार्य नहीं है। भारत ने संधि के प्रावधानों और अपनी संप्रभुता के आधार पर इस निर्णय को सिरे से खारिज कर दिया है।

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसे लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। इस बार का विवाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भूमिका और उसके द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर है। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह इस तरह के किसी भी एकतरफा निर्णय से बंधा हुआ नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, भारत ने हमेशा संधि का पालन किया है, लेकिन किसी भी बाहरी संस्था द्वारा थोपे गए अनुचित फैसलों को स्वीकार करना संभव नहीं है। भारत का रुख इस मामले में काफी सख्त रहा है।

यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिंधु जल संधि के भविष्य को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में यह संदेश दिया है कि संधि से जुड़े विवादों का समाधान निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही होना चाहिए।

हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार ने दोहराया है कि सीओए के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। भारत अपनी जल सुरक्षा और संधि के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

स्रोत

मूल संदर्भ

01हिन्दुस्तानमूल रिपोर्ट देखें ↗