मेरठ का चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड: कोर्ट ने प्रेमी युगल को माना दोषी, 14 अक्तूबर को सुनाई जाएगी सजा
मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुए चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को पति सौरभ की हत्या का दोषी करार दिया है। इस मामले में 125 सुनवाइयों के बाद 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अब 14 अक्तूबर को दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा।
VIMARSHNAARAD TVमेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सामने आए सनसनीखेज नीला ड्रम हत्याकांड में न्याय की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में मुस्कान रस्तोगी और उसके साथी साहिल शुक्ला पर मुस्कान के पति सौरभ की हत्या करने का आरोप था।
न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में यह मुकदमा काफी समय से चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनाई। इस दौरान कुल 125 बार तारीखें लगीं, जिसमें साक्ष्यों और तथ्यों का बारीकी से विश्लेषण किया गया।
न्यायिक कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया। इन गवाहों ने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और साक्ष्य जज के सामने रखे। सभी गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अब सजा सुनाने की तारीख तय कर दी गई है। अदालत 14 अक्तूबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, जिसमें दोषियों को मिलने वाली सजा का निर्धारण होगा।
यह मामला ब्रह्मपुरी इलाके में काफी चर्चा में रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान ड्रम से शव बरामद किया था, जिसके बाद से ही यह केस कानूनी गलियारों में सुर्खियों में बना हुआ था।
अदालत के इस फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है। अब सभी की निगाहें 14 अक्तूबर पर टिकी हैं, जब अदालत अपना अंतिम आदेश पारित करेगी।
कानूनी जानकारों का मानना है कि 22 गवाहों की गवाही और लंबी सुनवाई के बाद आया यह फैसला इस केस को तार्किक अंत तक ले जाएगा।