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सहारनपुर की आयशा मस्जिद में अजान पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशासन को निर्देश

सहारनपुर की आयशा मस्जिद में पांच वक्त की अजान पर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने अजान पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद स्थानीय निवासी तीन महीने पहले अदालत पहुंचे थे। अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन को अजान में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

सहारनपुर स्थित आयशा मस्जिद में पांच वक्त की अजान को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिला पुलिस और प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों का हवाला देते हुए मस्जिद में अजान पर रोक लगा दी थी। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत में दायर याचिका के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने तीन महीने पहले इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अजान पर पूरी तरह से रोक लगाना उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अजान में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला सहारनपुर के स्थानीय प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अजान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। हालांकि, अब अदालत के हस्तक्षेप के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है।

अदालत के इस आदेश को स्थानीय स्तर पर एक राहत के रूप में देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अजान की प्रक्रिया में रुकावट न डालें। इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अदालत के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह घटना धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाती है। सहारनपुर प्रशासन को अब अदालत के आदेशों के अनुरूप अपनी कार्ययोजना में बदलाव करना पड़ सकता है। स्थानीय लोग अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।

फिलहाल, आयशा मस्जिद में अजान को लेकर प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक अब प्रभावी नहीं रहेगी। अदालत का यह निर्णय भविष्य में इसी तरह के अन्य मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है। प्रशासन को अब ध्वनि प्रदूषण के अन्य मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलने देना होगा।

स्रोत

मूल संदर्भ

01अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुरमूल रिपोर्ट देखें ↗